अनोखा फैसला: हत्या की कोशिश के आरोपी को 'झाड़ू लगाने' की शर्त पर मिली जमानत
अनोखा फैसला: हत्या की कोशिश के आरोपी को 'झाड़ू लगाने' की शर्त पर मिली जमानत
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भोपाल: मध्य प्रदेश में खंडवा जिले की स्थानीय अदालत ने एक मामले में जमानत देने के ल‍िए अनोखी शर्त रखी. शर्त ये थी क‍ि जमानत के बदले आरोपी को प्रत्येक रविवार स्थानीय CMHP ऑफिस, हॉस्पिटल जाकर श्रमदान करना होगा. दरअसल, 24 दिसंबर की रात खण्डवा के कंजर मोहल्ला में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 18 वर्षीय मोहम्मद अलीम और उसके कुछ साथियों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा था.

पुलिस में IPC की धारा 307 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. एक आरोपी मोहम्मद अलीम के वकील ने जब जमानत अर्जी लगाई, तो अदालत ने 25 हज़ार रुपये की जमानत के साथ स्वच्छता और कोरोना के मद्देनज़र आदेश दिया कि अलीम प्रत्येक रविवार को CMHO ऑफिस जाकर श्रमदान करेगा. अदालत के इस आदेश के बाद अलीम बाकायदा मास्क लगाकर कोरोना के निर्देशों की पालना करते हुए अस्पताल पहुंचा और सफाई के काम में जुट गया. अलीम ने सड़क पर झाड़ू लगाई और  यहां-वहां बिखरा कचरा भी इकठ्ठा किया. लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय बना रहा कि अलीम सफाई कर्मचारी न होते हुए भी सफाई क्यों कर रहा है. जब लोगों को पता चला कि अलीम को अदालत से आदेश मिला है, जिसकी वह पालना कर रहा है तो सभी ने इस फैसले को सराहा.

अलीम ने कहा कि वो इस फैसले से बेहद प्रसन्न है. इससे स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिलेगा. आज सफाई करके अच्छा लगा. लोगों से अपील करता हूं कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाये और किसी भी तरह के विवाद से परहेज करें.

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