भोपाल के बाद अब इंदौर में भी लागू हुआ कर्फ्यू, मध्य प्रदेश में कोरोना के 6 मामले दर्ज
भोपाल के बाद अब इंदौर में भी लागू हुआ कर्फ्यू, मध्य प्रदेश में कोरोना के 6 मामले दर्ज
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इंदौर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने यह कदम कोरोना वायरस से आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा और जिले में जनसंख्या को देखते हुए उठाया गया है। इसका मकसद लोक शांति बनाए रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक अलगाव सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू का ऐलान किया गया है।

कलेक्टर ने यह आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा क्षेत्र में मौजदू सड़कों,सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर इकठ्ठा होने, खड़े होने, वाहन-यातायात का कोई साधन इस्तेमाल करने पर तत्काल प्रभाव से पाबन्दी लगाई गई है। नगर निगम इंदौर की सीमा में रहने वाले सभी लोगों से कहा गया है कि, वे अपने घरों पर ही रहें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।

शासकीय अथवा प्राइवेट चिकित्सकीय संस्था एवं उनमें कार्यरत लोग, पुलिस बल, नगर निगम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विद्युत मंडल, इंटरनेट व टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, एंबुलेंस सेवा, लोक शांति हेतु काम कर रहे अधिकारी, जरुरी वस्तुओं की होम डिलीवरी में कार्यरत कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया, दवा दुकान, सभी प्रकार के ईंधन परिवहन के साधन एवं भंडारण डिपो, खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और अन्य खाद्य सामग्री की निर्माण इकाइयां, दवा, सैनिटाइजर, मास्क एवं चिकित्सकीय उपकरण एवं दवा में इस्तेमाल में लाई जा रही कच्ची सामग्री तथा इनकी निर्माण इकाइयों को इस प्रभाव से रियायत मिली है।

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