कोर्ट में स्टॉफ को जींस,टी-शर्ट व भड़कीले कपड़े न पहनने के निर्देश
कोर्ट में स्टॉफ को जींस,टी-शर्ट व भड़कीले कपड़े न पहनने के निर्देश
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भोपाल. कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत कहा है की अब जबलपुर उच्च न्यायालय सहित दो अन्य खंडपीठ जिसमे की इंदौर उच्च न्यायालय व ग्वालियर उच्च न्यायालय के कर्मचारी अब जींस,टी-शर्ट और भड़कीले रंगों के कपड़े नही पहन सकेंगे. उच्च न्यायालय ने अपने कर्मचारियों व अधिकारियो को अदालत में शालीन कपड़ो में आने के निर्देश दिए है. वेद प्रकाश जो की उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल है. उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दोहराया है की कुछ एक कोर्ट के कर्मचारी कोर्ट में चटकीले व विभिन्न रंगो की वेशभूषा जैसे की जींस-टी शर्ट, भड़कीले रंगों वाली ड्रेस में आते है जो की उच्च न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नही होते है.

हमने अपने कर्मचारियों व अधिकारियो को निर्देश दिया है की वे सादगीपूर्ण वेशभूषा में कार्यालय में आएं. निर्देश में उल्लेख है की कोर्ट में पदस्थ कर्मचारी निजी सचिव, निजी सहायक, शीघ्र लेखक और रीडर काले पेंट, सफेद शर्ट, काले कोट व टाई की वेशभूषा में कार्यालय आएं. अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी. 

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