मध्य प्रदेश में है इतने कंटेनमेंट एरिया, जहां लागू रहेगा 30 जून तक लॉकडाउन
मध्य प्रदेश में है इतने कंटेनमेंट एरिया, जहां लागू रहेगा 30 जून तक लॉकडाउन
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देशभर में आज लॉकडाउन के चौथे चरण का आखिरी दिन है. वहीं, अब अनलॉक-1 के बीच एमपी में शिवराज सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. प्रदेश में कोरोना के केसस के देखते हुए सरकार निर्णय लेगी, क्या खोलना है और क्या नहीं. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शहरों में बाकी की दुकानें खुल गई हैं. इस विषय पर  सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है. दूसरी तरफ केंद्र की सरकार अनलॉक 1 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है. अब राज्य की सरकारें उस पर फैसला लेंगी. गाइडलाइन में कहा गया है कि अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रहेगा. हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार रात 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे और प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकते हैं.

वहीं, एमपी के 52 में से 51 जिले कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं. प्रदेश में अब तक 7891 संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में कुल एक्टिव संक्रमित 3104 हैं. वहीं, राज्य के 51 जिलों में 904 कंटेनमेंट एरिया हैं. सबसे ज्यादा कंटेनमेंट एरिया इंदौर में हैं. इंदौर के अलावा भोपाल और उज्जैन में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट क्षेत्र में रहेगा ऐसे में प्रदेश में 904 क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा. यह क्षेत्र 30 जून तक पूरी तरह से लॉक रहेंगे.

हालांकि, शिवराज सरकार ने रेड जोन में शामिल भोपाल में भी आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने की कोशिश कर दी है. कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगहों पर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक दुकान खोलने की घोषणा कर दी गई थी. लेकिन व्यापारियों की मांग पर इसे सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कर दी गई है. इसके बाद भोपाल में कारोबार भी बढ़ा है. वहीं, अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आने-जाने के लिए अब ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. राज्य से बाहर आने जाने के लिए ई-पास लिए जा सकेंगे. मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि ये ई-पास ऑटो जनरेटेड होंगे.

बता दें की लॉकडाउन के चौथे चरण का आज अंतिम दिन है. केंद्र सरकार ने तीन चरण में देश को अनलॉक करने की गाइड लाइन जारी कर दी है. 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे.

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