ग्वालियर कलेक्टर का अनोखा फरमान, अगर चाहिए बन्दूक का लाइसेंस, तो करना होगा ये काम
ग्वालियर कलेक्टर का अनोखा फरमान, अगर चाहिए बन्दूक का लाइसेंस, तो करना होगा ये काम
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बंदूक रखना शान की बात मानी जाती है. किन्तु बंदूक रखने के लिए प्रशासन से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है. लेकिन इन दिनों ग्वालियर में बंदूक की लाइसेंस लेने के लिए प्रशासन ने अनोखी 'शर्त' रख दी है. जी हां, जिले में बंदूक का लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए जिला कलेक्टर ने शर्त रखी है कि लाइसेंस की मांग करने वाले लोगों को ग्वालियर की सरकारी गौशाला के लिए 10 कंबल देने होंगे.

कलेक्टर अनुराग चौधरी ने शनिवार को ग्वालियर की लाल टिपारा और गोला का मंदिर स्थित गौशाला का मुआयना किया. इसी दौरान उन्होंने यह बात कही. लाल टिपारा और गोला का मंदिर स्थित गौशालाओं के निरीक्षण के बाद कलेक्टर अनुराग चौधरी ने यह अनोखी शर्त रखी. उन्होंने इसकी वजह भी बताई. कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बताया कि गौशाला में गायों को ठंड से बचाने के लिए यह निर्धारित किया गया है कि अगर किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो उसे गौशाला को 10 कंबल दान करने होंगे.

संबंधित विभाग के अफसरों को इस संबंधी निर्देश दे दिए गए हैं. आपको बता दें कि गोला का मंदिर स्थित गौशाला में पिछले सप्ताह ठंड से छह गायों की मौत हो गई थी. इसके बाद कलेक्टर चौधरी ने वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके रेड क्रॉस की तरफ से तीन लाख रुपए की धनराशि गौशाला को दी थी. इस वक़्त ग्वालियर में नगर निगम की दो गौशालाएं, गोला का मंदिर और लाल टिपारा में हैं और इनमें लगभग 8,000 गायें हैं.

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