मध्यप्रदेश चुनाव: ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका पर अदालत का फैसला सुरक्षित
मध्यप्रदेश चुनाव: ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका पर अदालत का फैसला सुरक्षित
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जबलपुर: मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान होने के बाद से ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार हमलावर हो रही थी, इसी के चलते कांग्रेस ने हाई कोर्ट में याचिका भी लगा दी थी. हाई कोर्ट में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गई. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसके सेठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने कांग्रेस और चुनाव आयोग के अधिकारी के तर्क सुने और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. 

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कांग्रेस ने याचिका में ईवीएम में हुई अनियमितताओं की जांच एसआईटी द्वारा कराने की मांग की है. ईवीएम में अनिश्चितताओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के महासचिव नरेश सराफ ने जबलपुर उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि सागर के खुरई में मतदान के 48 घंटे बाद तथा खंडवा में 3 दिन बाद ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पहुंची, भोपाल में 2 घंटे बिजली गुल रही, जिससे वहां के सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं दिखा.

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याचिका में यह भी कहा गया था कि सतना में स्ट्रांग रूम का दरवाजा पीछे से खुला रहा जिसमें कुछ लोग बॉक्स लेकर घुसते देखे गए, कांग्रेस ने इन सभी मामलों की एसआईटी जांच की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत चुनाव प्रक्रिया से अलग करने की मांग की है. अदालत ने आज सुनवाई पूरी कर ली है अब देखना ये है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है.

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