धार भोजशाला : हाईकोर्ट का अहम आदेश
धार भोजशाला : हाईकोर्ट का अहम आदेश
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इंदौर। मध्यप्रदेश के धार में जिस प्रकार से बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा का मामला गर्माता जा रहा है तो वही हाईकोर्ट ने इस मामले में अपने एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत कहा है कि धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर पुरातत्व विभाग के कार्यक्रम के हिसाब से ही सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक पूजा और दोपहर एक से तीन बजे तक नमाज होगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खबर है कि हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की गई दोनों धर्मों के 100-100 लोगों को अलग-अलग समय पर पूजा और नमाज की अनुमति देने के सुझाव को खारिज कर यह अहम निर्णय सुनाया है. इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से यह भी कहा है की वह भोजशाला के साथ पुरे ही धार में बसंत पंचमी के दिन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी करे.

आपको बता दे कि धार के लोगो ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के 100-100 लोगों को अलग-अलग समय पर पूजा और नमाज की अनुमति देने से विवाद की स्थिति टाली जा सकती है। परन्तु कोर्ट ने मामले में पुरातत्व विभाग के कार्यक्रम के हिसाब से ही सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक पूजा और दोपहर एक से तीन बजे तक नमाज का आदेश दिया.       

 

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