सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को भेजे सुझाव, ये हो सकते हैं लॉकडाउन-4 के नियम
सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को भेजे सुझाव, ये हो सकते हैं लॉकडाउन-4 के नियम
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भोपाल: देश मे तीसरे चरण के लॉकडाउन की मियाद आज 17 मई को खत्म होने जा रही है। वहीं पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कर दिया गया है। किन्तु इस चौथे चरण में पिछले लॉकडाउन की तुलना में क्या कुछ परिवर्तन होंगे फिलहाल सरकार द्वारा इसकी घोषणा नही की गई है। चौथे चरण में ढील देने और इस दौरान की पूरी कार्य योजना के लिए पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक अपनी-अपनी योजनाओं का ब्लू प्रिंट मंगा था। सभी राज्यों से ब्लू प्रिंट आने के बाद ही लॉकडाउन के चौथे चरण के नियमों का ऐलान किया जाएगा। जिसके चलते मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शुक्रवार को अपने सुझाव पीएम मोदी को भेजें है। मुख्यमंत्री शिवराज के सुझाव :-

रेड जोन में क्या रहेगा चालू क्या रहेगा बंद

कंटेंटमेंट जोन का दायरा बढ़ा कर उसे बफर में तद्बील किया जाएगा।
कंटेन्मेंट क्षेत्र में नही मिलेगी कोई भी छूट।
कंटेन्मेंट जोन में निर्माण कार्य नही किया जा सकेगा ।
परिवहन बंद रहेगा।
बाइक, निजी चार पहिया वाहन को छूट रहेगी।
खाने की होम डिलीवरी चालू रहेगी।
निजी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे।
सरकारी कार्यालय 30% कर्मचारियों के साथ चालू रहेंगे।
कन्टेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगहों पर खुल सकेंगी दुकाने।
कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर रहने के लिए होटल खोले जा सकेंगे।
कंटेन्मेंट जोन के बाहर 25 मजदूरों के साथ निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
भीड़ भाड़ वाले दफ्तर जनता के लिए बंद रहेंगे।
वाटर पार्क, जिम, सिमेम हाल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।

ऑरेंज जोन में क्या रहेगा चालू क्या रहेगा बंद

निर्माण कार्यों में मजदूरों के नियोजन की कोई बाध्यता न रहे।
कंटेन्मेंट क्षेत्र छोड़ अन्य क्षेत्रों में परिवहन शुरू किया जाए।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवहन में मिलेगी अनुमति।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया जाएगा।
परिवहन में 50 फीसदी मुसाफिरों की शर्त रहेगी।
वाटर पार्क, जिम, सिमेम हाल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।
शॉपिंग मॉल को खोलने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। 

ग्रीन जोन में क्या रहेगा चालू क्या रहेगा बंद

गतिविधियां पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होगा।
तमाम दूकानें और बाज़ार खुलेंगे।
शॉपिंग मॉल खोले जा सकते हैं।
वाटर पार्क, जिम, सिमेम हाल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।

जोन की परिभाषा बदली जाएगी
शिवराज सरकार में केंद्र को जोन की परिभाषा बदलने के लिए भी सुझाव दिया है। जिसके तहत अब राज्य की कुल संक्रमित मामलों की 80 फीसदी संख्या वाले जिले को रेड जोन में रखा जाएगा। इसके हिसाब से राज्य में इंदौर, भोपाल और उज्जैन रेड जोन में रहेंगे। यदि कंटेनमेंट क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता हो, तो इसकी सीमा से बाहर वाले इलाकों को ऑरेंज जोन माना जाएगा। इसके अलावा जिन जिलों 20 या उससे अधिक मामले हैं, वह ऑरेंज जोन में रहेंगे। इनमें बुरहानपुर, जबलपुर, खरगौन, धार, खंडवा, रायसेन, देवास, मंदसौर, नीमच, होशंगाबाद, ग्वालियर, रतलाम, बड़वानी व मुरैना के क्षेत्र रहेंगे। इन जिलों के कंटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़ शेष सभी इलाके ग्रीन जोन कहलाएंगे। 20 से कम केस वाले जिले को ग्रीन ज़ोन में शामिल किया जायेगा।

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