भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) के तीन सदस्यों को गैर कानूनी गतिविधियां संचालित करने और अवैधानिक कार्यों में शामिल होने के आरोप में शनिवार को दोषी पाते हुए सात साल कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल के मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश डामोर ने सिमी संगठन के तीन आरोपियों कमरुदीन नागौरी, हाफिज हुसैन और सफदर नागौरी को गैर कानूनी गतिविधियां संचालित करने और सिमी सदस्य के रूप में उक्त संगठन के लिए अवैधानिक कार्यों में संलिप्त होने के आरोप में सम्बद्ध धाराओं में दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास और प्रत्येक के लिए 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
उन्होंने बताया कि भोपाल के पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज मामले के मुताबिक सिमी संगठन के इन आरोपियों ने अपनी असल पहचान छुपाते हुए प्रतिबंधित संगठन सिमी की गैर कानूनी गतिविधियां संचालित की एवं सिमी के सदस्य के रूप में उक्त संगठन के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त थे. आरोपियों के पास से सिमी की सील लगी हुई किताबें एवं अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए जिनकी पहचान पत्रों एवं फोटो आदि द्वारा वास्तविक नाम की पहचान की गई.
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