मध्य प्रदेश में 4000 कॉलोनियों पर मंडराया संकट, पांच लाख लोग होंगे प्रभावित
मध्य प्रदेश में 4000 कॉलोनियों पर मंडराया संकट, पांच लाख लोग होंगे प्रभावित
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भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने संबंधी आदेश को अमान्य घोषित किए जाने पर तक़रीबन 4,000 हजार कॉलोनियों पर खतरा मंडरा रहा है. हाई कोर्ट के इस फैसले से तक़रीबन चार लाख निवासियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है. 

सूबे की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया अपनाई थी. इसके लिए सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व नगर पालिका निगम कॉलोनाइजर पंजीकरण, निबर्ंधन एवं शर्त नियम 1998 के तहत धारा 15ए को अस्तित्व में लाया गया था. इसके विरुद्ध ग्वालियर के अधिवक्ता उमेश बोहरे ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी. बोहरे के मुताबिक, हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय यादव व न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने 25 अप्रैल को सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को जारी कर दिया गया.

इस फैसले में प्रदेश सरकार द्वारा धारा 15ए को शून्य कर दिया है, जिससे वैध घोषित की गई कई आवासीय कॉलोनियां अब अवैध हो गई हैं. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश की 4,000 कॉलोनियों पर खतरा मंडराने लगा है. इन कॉलोनियों में बड़ी तादाद में मकान बन चुके हैं और रहवासी रहने लगे हैं. इसके साथ ही कई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं. उच्च न्यायालय के इस फैसले से पांच लाख से अधिक लोगों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. 

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