उच्च न्यायालय ने MP सरकार से मांगी ब्लैक फंगस, सफेद फंगस के मरीजों की संख्या के संबंध में सटीक जानकारी
उच्च न्यायालय ने MP सरकार से मांगी ब्लैक फंगस, सफेद फंगस के मरीजों की संख्या के संबंध में सटीक जानकारी
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भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश में ब्लैक फंगस और सफेद फंगस संक्रमण और इस तरह की अन्य बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश जारी कर दिया है। इस मामले में न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बीते गुरूवार को एक बयान जारी करते हुए कहा, '10 अगस्त को पारित अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को 6 सितंबर तक इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।'

मिली जानकारी के तहत मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति वीके शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, 'हम मध्यप्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वह राज्य में ब्लैक फंगस, सफेद फंगस या इसी तरह की किसी अन्य प्रकार की बीमारी के मरीजों की संख्या के संबंध में सटीक जानकारी दें।' इसी के साथ नागरथ ने यह भी कहा कि, 'उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रदेश में ऐसे सभी मरीजों को चिकित्सकों द्वारा निर्धारित एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और अन्य दवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि दवाओं की कमी के कारण किसी मरीज को परेशानी न हो।'

आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पूर्व में एक जनहित याचिका के जरिये स्थानीय निकाय चुनाव टाले जाने पर बल दिया गया था। अब उसका बेहतर नतीजा सामने आ चुका है। वही खुद निर्वाचन आयोग ने अंडरटेकिंग दे दी है कि फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। कहा जा रहा है जब तक कोविड की तीसरी लहर की आशंका निर्मूल नहीं हो जाती, स्थानीय निकाय चुनाव का सवाल ही नहीं उठता। वहीँ जब हालात सामान्य हो जाएंगे, तब स्थानीय निकाय चुनाव पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करके संपन्न कराएं जाएंगे।

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