ध्वनि प्रदूषण को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट सख्त
ध्वनि प्रदूषण को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट सख्त
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लखनऊ: लाउडस्पीकर पर रोक लगाने वाले मामले में योगी सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोशिशों से लखनऊ हाईकोर्ट संतोष नजर नहीं आ रहा है.इस बारे में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के प्रयासों में और सख्ती लाई जाए.

उल्लेखनीय है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में सरकार की ओर से लाउडस्पीकर को लेकर दी गई अनुमति की जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने इस विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाया कि जब लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाने की बात है, तो फिर अनुमति क्यों दी जा रही है? हाईकोर्ट ने मामले में प्रमुख सचिव गृह और चेयरमैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से फिर से हलफनामा दाखिल करने का आदेश दे दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई में भी गृह सचिव अरविंद कुमार के जवाब से लखनऊ हाईकोर्ट संतुष्ट नज़र नहीं आया था. कोर्ट की नाराजगी की वजह गृह सचिव का वह हलफनामा था, जिसमें लाऊड स्पीकर की अनुमति का उल्लेख था. तब अदालत ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की प्रक्रिया ने ही हालात बिगाड़ने का काम किया है. तब भी कोर्ट ने गृह सचिव को दोबारा हलफनामा दाखिल करने को कहा था. दरअसल अदालत प्रदेश सरकार से ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा रखती है.

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