गैस एजेंसी को आधार कार्ड जमा करने पर ही ट्रांसफर होगी सब्सिडी
गैस एजेंसी को आधार कार्ड जमा करने पर ही ट्रांसफर होगी सब्सिडी
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नई दिल्ली - यदि आप गैस उपभोक्ता हैं और आपने अभी तक अपने आधार कार्ड की कॉपी अपनी सम्बन्धित गैस एजेंसी में जमा नहीं की है जल्दी कीजिए और सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी में जमा करवाइये अन्यथा आपके बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर नहीं की जाएगी. यह निर्देश केंद्र सरकार ने सभी आयल मार्केटिंग कम्पनियों को दिए हैं.

केंद्र सरकार ने ऑइल मार्केटिंग कम्पनियों से कहा है कि वे योग्य घरेलू गैस उपभोक्ताओं को तब तक एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर ना करें, जब तक कि उनके खाते में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात 'आधार ' शामिल ना किया जाए.

बता दें सरकार द्वारा आधार को सभी रियायतों को पाने के लिए अनिवार्य किया गया है. सरकार का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के लगभग एक साल बाद आया है. जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) और एलपीजी सब्सिडी डिलिवरी के लिए आधार को अनिवार्य किया गया.

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 30 जून को जारी एक नोट के अनुसार 1 जुलाई 2016 से सब्सिडी केवल आधार रखने वाले ग्राहकों को ही ट्रांसफर की जाएगी. बैंक ट्रांसफर कम्प्लायंट कस्टमर्स के लिए सब्सिडी को 30 सितंबर 2016 तक रोका जाएगा, जिन्होंने आधार नहीं जमा कराया है. इसके बाद पार्क्ड सब्सिडी रद्द हो जाएगी. जिससे ग्राहक उपभोग किए रीफिल्स की सब्सिडी के पात्र 1 अक्टूबर 2016 के बाद नहीं रहेंगे, जबतक कि वे अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आधार की जानकारी नहीं देते.

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