किराये की कोख संबंधी बिल को लोकसभा ने किया पारित
किराये की कोख संबंधी बिल को लोकसभा ने किया पारित
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नई दिल्लीः संसद के निचले सदन यानि लोकसभा ने किराये की कोख (सरोगेसी) के कारोबार पर रोक लगाने वाले बिल को पास कर दिया है। सरोगेसी (विनियमन) बिल, 2019 में देश में सरोगेसी के गलत उपयोग को रोकने एवं नि:संतान दंपतियों को संतान का सुख दिलाना सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। विपक्ष के संशोधनों को निरस्त कर लोकसभा ने बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया। सदन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा, विधेयक से सरोगेसी के कारोबार पर लगाम लगेगी और महिलाओं का उत्पीड़न रुकेगा।

हर्षवर्धन ने बताया कि जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी समेत कई देशों में व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबंधित है, सिर्फ यूक्रेन, रूस और अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में यह लीगल है। मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत में सरोगेसी पर प्रभावी तरीके से विनियमन का प्रावधान है। इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है। विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि देश में सरोगेसी एक उद्योग बन गया है, ऐसे में यह विधेयक महिलाओं का शोषण रोकेगा। वाईएसआर कांग्रेस की सांसद वीवी सत्यवती ने कहा कि विधेयक में करीबी रिश्तेदारों को परिभाषित नहीं किया गया है।

विधेयक के निम्नलिखित प्रावधान हैं-

संतान चाहने वाली महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष के बीच होना जरूरी। दंपती की शादी के कम से कम पांच वर्ष होना अनिवार्य और सरोगेसी के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए । जिस महिला को सरोगेट मां बनाया जाएगा, उसका भारतीय नागरिक और संतान पाने वाले दंपती का करीबी रिश्तेदार होना जरूरी। सरोगेट मां की उम्र 25 से 35 वर्ष होना जरूरी। सरोगेट मां का शोषण रोकने व सरोगेट बच्चों के अधिकार तय करने का प्रावधान। सरोगेसी के लिए मानव भ्रूण की बिक्री पर 10 साल की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपये का जुर्माना। सरोगेसी सेवा देने वाले हर क्लीनिक के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य।

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