अयोध्या के बाद अब वाराणसी मंदिर को लेकर उलझा पेंच, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा है मामला
अयोध्या के बाद अब वाराणसी मंदिर को लेकर उलझा पेंच, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा है मामला
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की जो प्रतिलिपि न मिल पाने के चलते लोअर कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों और वकीलों को मुंह की खानी पड़ रही थी, उस आदेश की नकल सामने आ चुकी है. ये कॉपी वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में 18 मार्च को पेश की जाएगी और मस्जिद की तरफ से मामले की सुनवाई को फ़ौरन रोकने की मांग की जाएगी.

लगातार लोअर कोर्ट में नाकाम होने और प्रार्थना पत्रों के रिजेक्ट होने के बाद वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर और उसी परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्जिद पक्ष को उम्मीद बंध गई है. ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल मिसलेनियस पिटीशन दायर की गई थी. इस पर 26 फरवरी को उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा था कि अब इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में नहीं हो सकती.

आदेश की प्रतिलिपि अपलोड न हो पाने के चलते और फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में आदेश की कॉपी मस्जिद पक्ष की तरफ से पेश न होने के चलते तय तारीख 3 मार्च और फिर 6 मार्च को लगातार सुनवाई होती गई. अब चूंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी प्रतिवादी मस्जिद पक्ष के पास आ चुकी है, इसलिए मस्जिद के वकील इसे 18 मार्च को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर मामले की सुनवाई निचली कोर्ट में रोके जाने की मांग करेंगे.

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