ट्रांसजेंडर बिल और चिटफंड संशोधन बिल लोकसभा में पेश
ट्रांसजेंडर बिल और चिटफंड संशोधन बिल लोकसभा में पेश
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नई दिल्लीः संसद के निचले सदन यानि लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) बिल, 2019 को पारित कर दिया। इस बिल का मकसद ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए एक कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सदन में बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि बिल में संसद की स्थायी समिति की अधिकतर सिफारिशों को शामिल किया गया है।

बिल में ट्रांसजेंडर लोगों के विरूध्द अपराध करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने विपक्ष के कुछ संशोधनों को खारिज करते हुए ध्वनिमत से बिल को पारित कर दिया। सरकार ने 19 जुलाई को बिल पेश किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने 10 जुलाई को बिल को मंजूरी दी थी। बिल को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे हाशिये पर खड़े इस वर्ग के विरूध्द भेदभाव और गलत आचरण रोकने के साथ ही इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने में सहायता मिलेगी।

बिल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के साथ ही नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े विषयों में किसी ट्रांसजेंडर शख्स के खिलाफ भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है। इसके इतर सरकार ने लोकसभा में चिट फंड संशोधन बिल भी पेश किया। इस बिल को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेश किया, जिसमें व्यक्तियों की संकलित चिट रकम की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से संशोधित कर तीन लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है। वहीं, फर्मों के लिए चिट फंड की अधिकतम सीमा 6 लाख से 18 लाख रुपये करने की बात कही गई है।

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