रांची: भारत के लोकपाल ने झामुमो प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 25 अगस्त को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है। 5 अगस्त, 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था कि शिबू सोरेन एवं उनके परिवार के लोगों ने अवैध साधनों के जरिए अपनी आय के ज्ञात एवं घोषित स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित की है।
वही शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि सोरेन ने झारखंड प्रदेश में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके भ्रष्ट एवं बेईमान साधनों को अपनाकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई व्यावसायिक एवं आवासीय संपत्तियां अर्जित की हैं। नोटिस न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी (न्यायिक सदस्य) तथा सदस्यों, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने 4 अगस्त को मामले की सुनवाई के पश्चात् जारी किया था।
4 पेज का नोटिस:-
4 पेज के आदेश में बताया गया है कि लोकपाल की सुविचारित राय में धारा 20(3) के तहत शिबू सोरेन के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिए, जिससे यह तय किया जा सके कि लोक सेवक के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं।
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