बांधों की सुरक्षा संबंधी विधेयक को लोकसभा ने दी मंजूरी
बांधों की सुरक्षा संबंधी विधेयक को लोकसभा ने दी मंजूरी
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नई दिल्लीः संसद के निचले सदन यानि कि लोकसभा ने दस मीटर या इससे ऊंचे बांधों की सुरक्षा की सुरक्षा संबंधी बिल बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया। विधेयक में देश के बांधों की सुरक्षा, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करने के प्रावधान किये गये हैं। विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान देश के उन सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होंगे जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा है अथवा 10-15 मीटर के मध्य है।

इस विधेयक को पेश करते हुए जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार का बिल के जरिए राज्यों की बिजली पर कंट्रोल करने का कोई मन नहीं है। राज्य सरकार पहले ही 2016 में इस विधेयक को 2010 में लाए गए बिल से अच्छा बता चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 180 बांधों के लिए आपात परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बिल में देश में बांधों की सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दो स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है।

उन्होंने बताया, बांधों से आसपास के लोगों के जीवन, संपत्ति, वनस्पति और जीव सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं इस लिए इनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। देश में कुल 5745 बांध हैं जिनमें 293 सौ साल से भी पुराने हैं। 25 प्रतिशत की उम्र 50 से 100 साल है और 80 प्रतिशत 25 वर्ष पुराने हैं। आजादी के बाद से अब तक देश में 40 बांध गिर चुके हैं। 1979 गुजरात के एक दुर्घटना में अकेले हजारों लोगों की मौत हो गयी थी।

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