इस राज्य में 28 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन इन चीजों पर रहेगी छूट
इस राज्य में 28 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन इन चीजों पर रहेगी छूट
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तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल विशेषज्ञों के सुझावों के पश्चात् प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने रविवार को प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन को 28 जून तक के लिए और बढ़ा दिया है। हालांकि, इस के चलते कुछ शहरों में कुछ ढील भी दी गई हैं। छूट के आधार पर तमिलनाडु में शहरों को तीन स्तरों में बांटा गया है- टियर-1 टियर-2 तथा टियर-3।

टियर-1 में 11 जिले सम्मिलित हैं जहां कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है, क्योंकि इन शहरों में प्रतिदिन सामने आने वाले संक्रमित मामलों में वृद्धि जारी है। इन शहरों में कोयंबटूर, नाइजीरिया, थिरुप्पुर, इरोड, सलेम, करूर, नमक्कल, तंजावुर, थिरुवरूर, नागपट्टिनम तथा मयिलादुथुराई सम्मिलित हैं। टियर-2 में 23 जिले सम्मिलित हैं जिनमें कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है। टियर-3 में, जिसमें चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम तथा चेंगलपेट सम्मिलित हैं, को टियर-2 के शहरों से अधिक अतिरिक्त छूट दी गई है।

जानिए किस-किस में दी गई छूट:-
टियर -1 तथा टियर -2 शहरों में ई-रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के पश्चात् ही अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ विवाह और संबंधित कार्यक्रम की अनुमति दी गई है।
टियर-3 के शहरों में सभी सरकारी दफ्तरों 100 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, जबकि निजी संस्थाएं 50 प्रतिशत कर्मियों को ही काम पर बुला सकती हैं।
प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाए जाने की मंजूरी दी गई है।
चेन्नई में लोगों की 50 प्रतिशत की सीमा के साथ मेट्रो सेवाओं को आरम्भ किए जाने की अनुमति दी गई है।
टैक्सियों तथा ऑटो रिक्शा में यात्रा करने के लिए अब ई-रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
ज्यादातर 100 कर्मचारियों के साथ फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों की शूटिंग की भी मंजूरी दी गई है, मगर सभी कलाकारों के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है।
स्टैंडअलोन किराना स्टोर तथा सब्जी बाजार प्रातः 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकते हैं।
रेस्टोरेंट और छोटे भोजनालय प्रातः 6 बजे से रात 9 बजे तक डिलीवरी तथा टेक-अवे दे सकते हैं।
ई-कॉमर्स को प्रातः 6 बजे से रात 9 बजे तक काम करने की मंजूरी दी गई है।
बिजली के सामान बेचने वाली दुकानें, हार्डवेयर स्टोर, वाहन आउटलेट, स्टेशनरी स्टोर, वाहन यांत्रिक दुकानें, जूते की दुकान, घरेलू उपकरण स्टोर तथा स्मार्टफोन की दुकानें प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक काम कर सकती हैं।
आवश्यक सरकारी सेवा कार्यालय 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं, जबकि अन्य सरकारी दफ्तर 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ ही काम कर सकते हैं।

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