पुलिस ने इंकार किया तो कोर्ट ने दिया गैंगरेप केस दर्ज़ करने का आदेश
पुलिस ने इंकार किया तो कोर्ट ने दिया गैंगरेप केस दर्ज़ करने का आदेश
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एटा ​: महिला को अगवा कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज़ नहीं करने के मामले में स्थानीय कोर्ट ने केस दर्ज़ करने का आदेश दिया है. मामला उत्तरप्रदेश के एटा का है. कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने दो लोगो पर केस दर्ज़ कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला 21 अप्रैल को बाजार से लौट रही थी. उसी समय शिवांश नामक शख्स ने अपने एक दोस्त के साथ महिला को अगवा कर लिया था. इसके बाद दोनों आरोपी ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया.

महिला ने अपने साथ हुई दरिंदगी की शिकायत सम्बंधित थाने में दर्ज़ कराना चाही लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज़ करने से इंकार कर दिया. इसके बाद पीड़ित महिला ने स्थानीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से कोर्ट द्वारा केस दर्ज़ करने का निर्देश दिया गया. पुलिस ने इस मामले में दो लोगो के खिलाफ मुकदमा दायर करने के साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

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