शराब घोटाला: जेल में ही मनेगी 'मनीष सिसोदिया' की होली, कोर्ट ने CBI रिमांड भी बढ़ाई
शराब घोटाला: जेल में ही मनेगी 'मनीष सिसोदिया' की होली, कोर्ट ने CBI रिमांड भी बढ़ाई
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नई दिल्ली: शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 10 मार्च को 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि, मनीष सिसोदिया की होली जेल की चार दीवारी के अंदर ही मनेगी। स्पेशल CBI कोर्ट के जज एमके नागपाल के सामने मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील दयनकृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए। CBI ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है

रिपोर्ट के अनुसार, CBI ने अदालत से कहा कि शराब घोटाले के गवाहों के सामने मनीष सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी बाकी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर पूछताछ की जा चुकी है, किन्तु साजिश की जांच करनी है। कुछ डिजिटल एविडेंस हैं, उन्हें रखकर पूछताछ करनी है। इस पर न्यायाधीश ने CBI से केस डायरी मांगी और पूछा अभी तक कितने घंटे पूछताछ की है? CBI ने कहा कि एक दवा के चक्कर में हमारा पूरा दिन खराब हुआ, सिसोदिया ने वह दवा मांगी थी।

वहीं, सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह कहना रिमांड देने का आधार नहीं हो सकता।  CBI ने अदालत को बताया है कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में मौजूद है। उसे न्यायालय में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि रोज़ रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा शीर्ष अदालत में चला गया। CBI ने कहा कि कुछ डाक्यूमेंट्स मिसिंग है, जिनको बरामद करना है। इसके बाद CBI कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख मुक़र्रर की। 

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