शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI को हाई कोर्ट का नोटिस, माँगा जवाब
शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI को हाई कोर्ट का नोटिस, माँगा जवाब
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नई दिल्ली: दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में कैद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। उन्होंने अदालत में अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी है। इस पर कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

अदालत ने याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने CBI से गुरुवार को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इसी दिन कोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इस दौरान, सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनकी पत्नी के स्वास्थ्य पर फ़ौरन ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से पूर्व डिप्टी सीएम को अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया।

इस पर, CBI के वकील ने कहा कि गुरुवार को रिपोर्ट जमा करना संभव नहीं होगा। इसके बाद अदालत ने उनको गुरुवार तक रिपोर्ट पेश करने का प्रयास करने के लिए कहा है, ताकि अर्जी पर नियमित जमानत याचिका के साथ ही सुनवाई की जा सके। बता दें कि, CBI ने दिल्ली आबकारी की नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार के मामले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को पूर्व डिप्टी सीएम को अरेस्ट कर लिया था। इससे पहले 31 मार्च को लोअर कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी थी।

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