शराब ठेकेदारों को नहीं होगी कोई तकलीफ, परमिट को यात्रा पास के रूप में किया जाएगा मान्य
शराब ठेकेदारों को नहीं होगी कोई तकलीफ, परमिट को यात्रा पास के रूप में किया जाएगा मान्य
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भोपाल : अब शराब के ठेकों के संचालन में ठेकेदारों को कोई तकलीफ नहीं आने वाली. उन्हें और कर्मचारियों को आने-जाने के लिए पास भी दिलवाए जाएंगे. शराब निर्माता इकाइयों और गोदाम के प्रभारी अधिकारी, वाहन और इकाई से संबंधित व्यक्तियों को जो यात्रा पास देंगे, वे मान्य किए जाएंगे. जिला आबकारी अधिकारी जो परमिट जारी करेंगे, वो भी यात्रा पास के रूप में ही मान्य होगा.

दरअसल कलेक्टरों को वाणिज्यिक कर विभाग ने निर्देश दे दिए हैं कि ठेकेदारों को ठेका संचालन में कोई असुविधा होती है तो ऐसी समस्या का तत्काल निराकरण फोन पर प्राथमिकता से किए जाए. मध्य प्रदेश में शराब सरकार की आय का बड़ा स्रोत है. लॉकडाउन के वजह से करीब एक माह शराब दुकानें बंद रही हैं. इससे सरकार को करीब एक हजार 800 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है.

बता दें की कोरोना संकट के वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है. ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि शराब दुकानों के संचालन में ठेकेदारों को कोई परेशानी हो, जिसके आधार पर वे कारोबार को बंद रख पाए. दरअसल, जब सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में शराब दुकानें खोलने के निर्देश दे दिए थे तो ठेकेदारों ने संचालन में आने वाली दिक्कत और आर्थिक नुकसान को आधार बनाकर दुकानें खोलने से इंकार कर दिया था और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर थी.

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