अगर पीएम किसान योजना के तहत पाना है 6000 रुपए, तो 31 मार्च से पहले कर लें ये काम
अगर पीएम किसान योजना के तहत पाना है 6000 रुपए, तो 31 मार्च से पहले कर लें ये काम
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नई दिल्‍ली: केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी महत्‍वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्‍त करने के लिए लाभार्थियों के बैंक एकाउंट्स को उनके आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ राज्‍यों को इस नियम से 31 मार्च, 2021 तक की रियायत दे रखी है। 

इन राज्‍यों में 31 मार्च, 2021 के बाद बिना आधार लिंक वाले लाभार्थियों को पीएम किसान के तहत मिलने वाली 6000 रुपए की सालाना मदद नहीं मिल सकेगी। इसलिए जिस किसी ने भी अभी तक अपना आधार नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं करवाया है, वो मार्च से पहले ये काम करवा लें। केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2020 में जम्‍मू और कश्‍मीर, लद्दाख, असम और मेघालय को पीएम किसान सम्‍मान नि‍धि के तहत अनिवार्य आधार लिंकेज से मार्च, 2021 तक रियायत प्रदान की है। 

पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना को 2019 में आरंभ किया गया है और इसके तहत सरकार किसानों को वर्ष में 6000 रुपए तीन बराबर किस्‍तों में सीधे उनके बैंक खाते में मुहैया कराती है। इस योजना के तहत 9 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जा रही है। राज्‍य सरकारों द्वारा पीएम किसान वेबसाइट पर आधार जानकारी पोस्ट करने के बाद केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2019 से किसानों के खातों में पैसा डालना आरंभ कर दिया है।

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