ट्रैन अपहरण करने वाले उप्रेंद्र को आजीवन कारावास
ट्रैन अपहरण करने वाले उप्रेंद्र को आजीवन कारावास
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जनशताब्दी एक्सप्रेस के अपहरण कि घटना याद तो होगी आपको. इस प्लान के मास्टर माइंड सरगना उप्रेंद्र और उसके आठ साथियों को छत्तीसगढ़ की एक निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है. गैंगस्टर रेलवे एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा के अलावा 5 अलग-अलग धाराओं में सभी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. उपेंद्र समेत आठ बदमाशों को विशेष अदालत ने 9500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

इस प्रकरण में पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. इनमें से दो आरोपी अभी तक फरार हैं, जबकि एक नाबालिग आरोपी का केस किशोर अदालत में विचारधीन है. उपेंद्र सिंह उर्फ़ कबरा, प्रीतम सिंह उर्फ़ राजेश, शंकर साव, अनिल सिंह, राजकुमार कश्यप, पिंकू उर्फ़ वरुण, सुरेश उर्फ़ पप्पू, उपेंद्र उर्फ़ छोटू ने मिलकर 6 फरवरी 2013 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ट्रेन हाइजैक करने की पहली घटना को अंजाम दिया.

अपहरण के एक चर्चित मामले के मुख्य आरोपी गैंगस्टर उपेंद्र को भगाने के लिए उसके बेटे प्रीतम सिंह उर्फ राजेश ने गैंग के अन्य बदमाशों के साथ मिलकर पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली थी. 6 फरवरी 2013 को एक आपराधिक प्रकरण की सुनवाई को लेकर बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद उपेंद्र को पेशी के लिए दुर्ग न्यायालय लाया गया था. इसी दौरान इस कारनामे को अंजाम दिया गया था. 

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