रद्द हो सकता है मैक्स अस्पताल का लाइसेंस
रद्द हो सकता है मैक्स अस्पताल का लाइसेंस
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नई दिल्ली. जीवित नवजात को मृत घोषित करने के मामले में दोषी पाए जाने पर मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो सकता है. दिल्‍ली सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन का कहना है कि मैक्‍स अस्‍पताल को एक और लापरवाही के मामले में 22 नवंबर को भी नोटिस जारी किया जा चुका है. इसके बाद नवजातों के मामले में भी नोटिस भेजा है. अगर अस्‍पताल में फिर कोई लापरवाही का मामला सामने आता है तो अस्‍पताल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

जैन ने कहा कि नवजात वाले मामले को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेज दिया गया है. जो भी डॉक्टर इस मामले में लिप्त होगा, तो उस पर भी कार्रवाई होगी. प्राइवेट अस्पताल को विकास व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए छूट दी जाती है, जबकि सरकारी अस्पताल इस स्थिति में दरकिनार होते जाते हैं.

बता दे कि मेडिकल लापरवाही के इस मामले में शालीमार बाग स्थित मैक्स सुपर स्पेशिऐलिटी अस्पताल के चिकित्सकों ने शुक्रवार को जुड़वां बच्चों को मृत घोषित कर दिया था और उनके शवों को पॉलिथीन में डालकर परिवार को सौंप दिया था. लेकिन दफनाने से थोड़ी देर पहले एक नवजात के शरीर में हलचल पाई गई. वह नवजात जीवित था. इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जांच के आदेश दिए.  नवजात मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोप साबित होने पर सात साल की कैद का इस मामले में प्रावधान है.

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