स्वेच्छा से सम्बन्ध बनाने पर पुलिस भी नहीं ले सकती आपत्ति, जानें अपने अधिकार
स्वेच्छा से सम्बन्ध बनाने पर पुलिस भी नहीं ले सकती आपत्ति, जानें अपने अधिकार
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भारतीय संविधान के अनुसार एक अनमैरिड कपल को कई अधिकार दिए हुए हैं, जिनसे वह वंचित हैं. कई कपल्स अपने अधिकारों को जानें बिना ही लोगों की बातों में आ जाते हैं. कई पुलिस वाले भी कपल्स की इस लापरवाही का फायदा उठाते हैं, और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई अनमैरिड कपल होटल के किसी रूम में साथ रहना चाहता है तो, पुलिस इस पर कोई कार्यवाई नहीं कर सकती और ना ही किसी तरह की कोई आपत्ति जता सकती है. अनमैरिड कपल का एक ही कमरे में रुकना कोई गुनाह नहीं है, तो बिना किसी डर के अपने अधिकारों के तहत पुलिस का सामना करें. आइए इस खबर के माध्यम से हम आपको संविधान के कुछ प्रमुख अधिकारों के बारे में बताते हैं, जिसे हरेक इंसान को पता होना चाहिए.

1. लिव-इन रिलेशन में रह रहे कपल में यदि पुरुष पार्टनर की अकारण मौत हो जाती है, तो महिला पार्टनर को उसकी संपत्ति का हिस्सेदार समझा जाएगा.

2. इसी कड़ी में यदि कोई कपल अपनी मर्ज़ी से शारीरिक सम्बन्ध बना रहे हैं, तो पुलिस या कोई भी इंसान इसपर आपत्ति नहीं जता सकता. कानूनी तौर पर उस कपल को पति-पत्नी ही समझा जाएगा.

3. कानून यह भी कहता है कि 18 साल या उससे अधिक उम्र के दो एडल्ट इंसान अपनी मर्ज़ी से शारीरिक संबंध बना सकते हैं. कानूनी तौर पर इसे जायज़ माना गया है.

जानें संविधान द्वारा दिए गए अनमैरिड कपल के अधिकारों को

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