व्यापमं घोटाला: जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे शर्मा
व्यापमं घोटाला: जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे शर्मा
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भोपाल। व्यापमं घोटाले मामले में विशेष न्यायालय ने प्रमुख आरोपियों में शामिल पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और कांग्रेस नेता संजीव सक्‍सेना को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में जमानत दे दी है. व यह मामला जबसे CBI को सौंपा है तब के बाद यह प्रथम मामला है जब लक्ष्मीकांत शर्मा और कांग्रेस नेता संजीव सक्‍सेना को 90 दिन के अंदर चालान पेश नहीं होने के कारण जमानत मिली है. शुक्रवार को भूपेन्द्र सिंह जो की विशेष न्यायाधीश है ने कहा की लक्ष्मीकांत शर्मा और कांग्रेस नेता संजीव सक्‍सेना की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जांच एजेंसियों को मामले में आरोपियों के खिलाफ 90 दिन में चालान पेश करना आवश्यक था। 

व नियत तिथि में चालान पेश नहीं किया गया व इसका लाभ आरोपियों को मिला व उन्हें जमानत मिली. हांलाकि पूर्व मंत्री शर्मा और संजीव सक्‍सेना को व्यापमं द्वारा आयोजित अन्य भर्ती परीक्षा में भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें वह जमानत न मिलने से जेल में ही रहेंगे। व इसी तरह से आरोपी प्रवीण कुमार चंदेल को भी जमानत का लाभ दिया गया है जो की पीएमटी परीक्षा 2012 मामले में आरोपी थे. व्यापमं मामले में सीबीआई ने विशेष न्यायालय से कुछ दिन पूर्व अनुमति मांगी थी की हमे इस मामले में शर्मा, सक्‍सेना और शुक्‍ला से पूछताछ की अनुमति दी जाए जिसके तहत कोर्ट ने तीनों आरोपियों से सीबीआई को पूछताछ की अनुमति दे दी. 

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