सड़क पर गाड़ी छोड़ने पर भरना पड़ेगा कमर तोड़ जुर्माना
सड़क पर गाड़ी छोड़ने पर भरना पड़ेगा कमर तोड़ जुर्माना
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कारों की बढ़ती संख्या और सिकुड़ती सड़क के चलते भारत के भीड़भाड़ वाले शहरों के साथ  दैनिक आधार पर बड़े पैमाने पर जाम बढ़ता जा रहा है. बैंगलोर एक ऐसा शहर है, जो बंद सड़कों और धीमी गति से चलने वाले यातायात का सामना कर रहा है. बैंगलोर को अब देश में उसके ट्रैफिक की वजह से ज्यादा जानने लगे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर सीमित स्थान के साथ बेंगलुरू ट्रैफिक पुलिस (BTP) एक नई योजना लेकर आई है, सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करेगी. आगे जाने विस्तित जानकारी

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हाल ही सामने आई बैगलोर मिरर की रिपोर्ट के अनुसार इस नई योजना के अनुसार बैंगलोर में यातायात पुलिस विभाग सार्वजनिक सड़कों पर अपनी कार छोड़ने वाले मालिकों को जुर्माना जारी करना शुरू कर देगा. सार्वजनिक सड़क पर अपने टूटे-फूटे वाहन को छोड़ने वाले मालिकों को 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना देना होगा, जो कि प्रति दिन 1200 रुपये या बड़े पैमाने पर समझें 36000 रुपये प्रति माह देना होगा. पुलिस कुल घंटों की गणना के बाद इसमें ट्रैफिक  जुर्माना लगाएगी.

पी हरिशकरन  जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) ने कहा, "बहुत सारे वाहन जो काम करने की स्थिति में नहीं हैं, मुख्य सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं. अगर इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती तो, इन वाहनों को तुरंत एक गैरेज में भेजा जाना चाहिए या स्क्रैप डीलरों को बेचा जाना चाहिए. इन वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने से यातायात की आवाजाही में रुकावट आएगी. इसे ध्यान में रखते हुए, हमने छोड़े हुए वाहनों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है और कई नोटिस भेजने के बाद उन्हें दूर करना शुरू कर दिया है. 50 रुपये का भुगतान करने की योजना अब से हम उन्हें नोटिस भेजकर प्रति घंटे के आधार पर बना रहे हैं."

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सभी तरह के वाहनों पर नया नियम लागू है. इसमें सरकारी वाहन, BMTC बसें, BBMP बसें और यहां तक कि ट्रक भी शामिल हैं. ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि शहर में यातायात पुलिस द्वारा उतारे गए अधिकांश वाहनों को उन वाहनों को छोड़ दिया जाता है. जिनका मालिकों के लिए कोई उपयोग नहीं है. इस तरह के जुर्माने को लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक सड़कों पर कोई वाहन नहीं छोड़ा जाएगा, जो यातायात की गतिविधि को प्रभावित करता है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि पुलिस वाहन को दूर करने का निर्णय लेती है, तो मालिक को प्रति घंटे के आधार पर अतिरिक्त टोइंग शुल्क जोड़ा जाएगा. यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के अनुसार है. चूंकि बैंगलोर पुलिस ने अपना अभियान शुरू कर दिया है, इसलिए हम आने वाले दिनों में इस तरह के जुर्माने जारी करने की उम्मीद वाहन मालिकों पर कर सकते हैं.

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