Jul 12 2015 10:26 PM
इस्लामाबाद : अभियोजन टीम के प्रमुख चौधरी अजहर ने बताया की मुंबई में हुए आतंकी हमले की सुनवाई करने वाले रावलपिंडी कोर्ट ने 4 साल पहले लखवी की आवाज के नमूने प्राप्त करने की कथित अर्जी इसलिए खारिज कर दी थी कि ऐसा कोई कानून या प्रावधान देश में मौजूद नहीं है जो किसी आरोपी की आवाज का नमूना प्राप्त करने की अनुमति देता हो।चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान सरकार मुंबई आतंकी हमले की घटना में लखवी की आवाज प्राप्त करने के लिए आतंकवाद नियंत्रण अदालत में कोई नयी याचिका दर्ज़ नहीं करेगी। लखवी फिलहाल सबूतो के अभाव में जमानत पर रिहा है।
चौधरी के अनुसार लखवी की आवाज के सैंपल हासिल करने का मुद्दा अब खत्म हो गया है। हमने 2011 में निचली अदालत में एक अर्जी देकर लखवी की आवाज के सैंपल मांगे थे लेकिन न्यायाधीश मलिक अकरम अवान ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी आरोपी के आवाज के नमूने प्राप्त करने की अनुमति देता हो। उन्होंने बताया, सरकार लखवी की आवाज के सैंपल प्राप्त करने के लिए निचली अदालत में कोई नयी याचिका दायर नहीं करेगी।
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