'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं'... यहाँ 8 दिसंबर से 60 दिनों तक के लिए लागू हुआ नियम
'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं'... यहाँ 8 दिसंबर से 60 दिनों तक के लिए लागू हुआ नियम
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कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने एक बार पुनः 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' नियम को लागू करने की योजना बनाई है। यह नियम 8 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगा। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस नियम के तहत बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को पेट्रोल देने से पेट्रोप पंप संचालकों को रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि यह नियम 8 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगा और अगले 60 दिन तक लागू रहेगा। 

कोलकाता पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए बताया है कि, 'कई बार देखा गया है कि बाइक सवार बिना हेलमेट के यात्रा करते हैं। वहीं, उनके साथ यात्रा कर रहा साथी भी हेलमेट नहीं लगाता है। इस तरह के मामले नियमों का उल्लंघन हैं और इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।' कोलकाता पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि बगैर हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में यह आदेश जारी किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। पुलिस आयुक्त का कहना है कि यातायात कानून का पालन कराने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाना आवश्यक है। 

आपको बता दें कि जुलाई 2016 में सीएम ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद कोलकाता पुलिस ने हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नियम लागू किया था। उस दौरान भी बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंप पर आने वाले बाइक चालकों को पेट्रोल देने से मना कर दिया गया था।

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