नारदा स्टिंग केस: TMC नेताओं को जेल या बेल ? कोलकाता HC में सुनवाई आज
नारदा स्टिंग केस: TMC नेताओं को जेल या बेल ? कोलकाता HC में सुनवाई आज
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं को फिलहाल कलकत्ता उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिल सकी है। बुधवार (19 मई) को हुई वर्चुअल सुनवाई में TMC के नेताओं को राहत नहीं मिल सकी थी। अब मामले में अगली सुनवाई आज होने वाली है।

इससे पहले सोमवार (17 मई) की सुबह CBI ने ममता कैबिनेट में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, MLA मदन मित्रा और पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय ले गई थी। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालाँकि उसी शाम को न्यायमूर्ति अनुपम मुखर्जी के नेतृत्व वाली स्पेशल CBI कोर्ट ने चारों आरोपितों को जमानत दे दी थी, जिस पर CBI ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर कलकत्ता HC ने TMC नेताओं की जमानत पर रोक लगाते हुए 19 मई तक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था। जिसके बाद TMC नेताओं को प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया था।

आरोपित टीएमसी नेताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिस पर बुधवार को फिर से सुनवाई हुई। TMC के चारों नेताओं की तरफ से कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश हुए। सिंघवी ने अदालत से TMC नेताओं को अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह किया। बता दें कि TMC नेताओं की गिरफ़्तारी पर सीएम ममता बनर्जी CBI दफ्तर पहुँच गई थीं और 6 घंटे वहीं बैठी रहीं। इस पर सवाल करते हुए कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने सिंघवी से पूछा कि CM के 6 घंटे सीबीआई दफ्तर में बैठे रहने को किस प्रकार जायज़ ठहराएँगे? इस पर सिंघवी ने कहा कि सीएम ममता ने जो भी किया वह गाँधी का तरीका था। इस पर असहमति जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसका मतलब है कि क्या अब ये कानूनी मुद्दे सड़क पर सुलझाए जा सकेंगे?

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