'केवल दीपक जलाकर मनेगी दिवाली, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबन्ध'- हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
'केवल दीपक जलाकर मनेगी दिवाली, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबन्ध'- हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
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कोलकाता: महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब कलकत्ता उच्च न्यायालाय ने काली पूजा, दिवाली और राज्य के सभी उत्सवों के दौरान ‘ग्रीन पटाखों’ की इजाजत देने के कुछ दिनों बाद पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. अदालत ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि काली पूजा, दीपावली और अन्य पर्वों पर पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. 

अदालत ने कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है. सिर्फ मोम या तेल के दीपक जलाने की ही इजाजत दी गई है. जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए कोई शख्स पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पटाखे जब्त कर लिये जाएं.

बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस आदेश ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक हालिया अधिसूचना को निष्प्रभावी कर दिया है, जिसमें दिवाली और काली पूजा पर सीमित अवधि के लिए ‘ग्रीन’ पटाखे चलाने की इजाजत दी गई थी. पीठ ने आतिशबाजी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश सुनाया है. इसके बाद अब दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखों का उपयोग गैरकानूनी माना जाएगा.

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