कोलकाता नगर निगम को HC का सख्त आदेश, कहा- गाय और अन्य पशुओं की अंधाधुंध हत्या बंद हो
कोलकाता नगर निगम को HC का सख्त आदेश, कहा- गाय और अन्य पशुओं की अंधाधुंध हत्या बंद हो
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कोलकाता: गाय समेत अन्य पशुओं की हत्या और उनके मांस की बिक्री पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई है। उच्च न्यायलय ने कोलकाता नगर निगम को मवेशियों की अवैध तरीके से हत्या और मांस बिक्री को रोकने के लिए उपायों को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गाय समेत अन्य मवेशियों को अनधिकृत या अनियंत्रित तरीके से काटने और इसके बाद मांस की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करे। इसके लिए खंडपीठ ने उन उपायों को सख्ती से लागू करने को कहा है जिनका उल्लेख निगम ने कोर्ट के समक्ष दाखिल शपथ-पत्र में किया है। 6 जनवरी 2021 को अदालत ने इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश निगम के आयुक्त को दिया था।

बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया था कि बकरीद व अन्य मौकों पर कानूनों का पालन किए बगैर बड़े स्तर पर गाय समेत अन्य मवेशियों को काटा जाता है। हलफनामा दायर करते हुए निगम ने कोर्ट को विस्तार से बताया कि वह ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई कर रहा है और इस स्थिति से कैसे निपटेगा।

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