जल्द सामने आएगी बंगाल हिंसा की सच्चाई ? कोलकाता HC ने NHRC को दिए जांच के आदेश
जल्द सामने आएगी बंगाल हिंसा की सच्चाई ? कोलकाता HC ने NHRC को दिए जांच के आदेश
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार (21 जून, 2021) को राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा की जाँच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से कराने के अपने आदेश को वापस लेने या उस पर रोक लगाने वाली याचिका को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हिंसा की जाँच करने के लिए एक कमेटी का गठन करने करने का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को NHRC के पैनल को सभी जरूरी सुविधाएँ मुहैया कराने का आदेश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि किसी प्रकार की बाधा इसमें नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अदालत की अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ममता सरकार को फटकार लगाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा के मामले में ठोस कदम उठाने में राज्य सरकार नाकाम रही है। इस बीच महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत से आदेश पर 2-3 दिनों के लिए रोक लगाने की माँग की। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोपों के कारण ही NHRC को आना पड़ा है।

इससे पहले रविवार (20 जून 2021) को पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में उसके ही आदेश को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। दरअसल अदालत ने 18 जून 2021 को राज्य में ‘चुनाव के बाद हिंसा’ की जाँच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आदेश दिया था। इस मामले में पश्चिम बंगाल के गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह सचिव ने HC में एक हलफनामा दायर कर राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों से निपटने के लिए एक मौका देने का आगाह किया था। याचिका में ममता सरकार ने उच्च न्यायालय से NHRC या किसी दूसरी एजेंसी को हिंसा की जाँच सौंपने से पहले इस मामले में राज्य के अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने की इजाजत माँगी थी। सरकार ने हिंसा के मामले में कड़े कदम उठाने का दावा किया था।

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