अमित शाह की 'रथ यात्रा' को कलकत्ता हाई कोर्ट की साफ  'ना'
अमित शाह की 'रथ यात्रा' को कलकत्ता हाई कोर्ट की साफ 'ना'
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा को रथयात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होने वाली है. इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की कूचबिहार से प्रस्तावित 'रथ यात्रा' को अनुमति देने से मना कर दिया था. इसका कारण बताते हुए ममता सरकार ने कहा था कि रथ यात्रा से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना है. 

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इसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रथ यात्रा को अनुमति देने से गुरूवार को मना कर दिया. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी, कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सरकार के महाधिवक्ता (एजी) किशोर दत्ता ने अदालत को कहा कि कूचबिहार के पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार से अमित शाह की प्रस्तावित रथ यात्रा को अनुमति देने से मना कर दिया था.

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दत्ता ने कहा कि इलाके में सांप्रदायिक मुद्दों का एक इतिहास रहा है और वहां से ऐसी सूचना आई है कि सांप्रदायिकता को उकसाने वाले कुछ लोग और उपद्रवी तत्व वहां सक्रिय हैं. इस मामले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा अनुमति देने से मना करने संबंधी पत्र में जिक्र किया गया है कि भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी लोग कूचबिहार रथ यात्रा में आएंगे. पत्र के अनुसार इससे जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है.

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