बार-बार KYC भरने से मिलेगी निजात
बार-बार KYC भरने से मिलेगी निजात
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नई दिल्ली : नो योर कस्टमर (KYC) को लेकर हमेशा से ही लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योकि कई बार ऐसा होता है कि KYC का फॉर्म बार-बार भरना पड़ता है जिससे लोगों को परेशानी होती है. लेकिन इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार जल्द नया उपाय करने वाली है. अब आपका एक बार KYC के द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद इसका रिकॉर्ड सेंट्रल रजिस्ट्री में रख दिया जायेगा, जहाँ यह हमेशा के लिए सेव कर लिया जायेगा.

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है. यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसके उपयोग से कागजी कामों और लेटलतीफी में भी कमी आएगी. इस बारे में फाइनैंस मिनिस्ट्री के अधिकारी का यह भी कहना है कि " इसके अंतर्गत बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, स्टॉक मार्केट के साथी ही सभी तरह की फाइनेंसियल यूनिट्स भी रहेंगी." जैसे आप यदि किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते है तो यहाँ आपके द्वारा एक बार KYC फॉर्म भर देने के बाद इसका डेटा सेंट्रल रजिस्ट्री में रख दिया जायेगा, इसके बाद यदि आप कही और भी अकाउंट ओपन करवाते है तो आपको फिर से KYC भरने की जरुरत नहीं होगी.

आपका पुराना डेटा ही यहाँ भी काम में आ जायेगा. साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यदि किसी तरह की जरुरत पड़ती है तो बैंक या कोई फाइनेंसियल यूनिट इसमें चेंज कर सकती है इसके लिए आपके अकाउंट नंबर, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्री नंबर को पहचान पत्र के तौर पर माना जाएगा.

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