जितना हो सके घर से ही करें काम नहीं तो, गलती पर भरना पड़ेगा जुर्माना
जितना हो सके घर से ही करें काम नहीं तो, गलती पर भरना पड़ेगा जुर्माना
Share:

महामारी कोरोना संकट से जूझते देश में पिछले कुछ समय से लॉकडाउन जारी है. आखिरी बार लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था. हालांकि अब केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक-1 का नाम दिया है, जो 30 जून तक के लिए मान्य होगा. केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें ऐसी कई बातें हैं जो बेहद काम की है, जिन्हें सभी को ध्यान में रखना चाहिए. साथ ही गाइडलाइन में साफ बताया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपको सजा भी हो सकती है.

वर्क फ्रॉम होम

जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम को सुनिश्चित करें.

जांच और स्वच्छता

थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर की उपलब्धता प्रवेश और निकास द्वारों के साथ ही कॉमन एरिया में सुनिश्चित करें.

लगातार सैनिटाइज

पूरे कार्यस्थल को सैनिटाइज करते रहें. सीधे मानव संपर्क में आने वाले दरवाजे के हैंडल आदि को सैनिटाइज करें.

शारीरिक दूरी

कार्यस्थल पर शारीरिक दूरी का पालन कराएं. दो शिफ्ट के मध्य और लंच ब्रेक के दौरान स्टॉफ के मध्य शारीरिक दूरी रहे.

कार्य समय का पालन करें

ऑफिस, कार्यस्थल, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थान निर्धारित कार्य समय का पालन करें.

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लॉकडाउन का पालन करना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है. यदि आप लॉकडाउन का जानबूझकर पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. अधिनियम की धारा 51 से 60 के मध्य बताया गया है कि यदि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं या फिर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

30 जून तक इन शहरों में रहेगा सख्त लॉकडाउन, नहीं मिलेगी कोई छूट

लॉकडाउन को पूर्ण रूप से खोलने के लिए बनाए गए तीन चरण, जानें कब खुलेगा कौन सा क्षेत्र

भारत में मौत का आंकड़ा 5 हजार के ​करीब पहुंचा, लॉकडाउन में छूट से सारी मेहनत पर फिर पानी

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -