जानिए, किसे हैं चालान काटने का अधिकार, और अन्य ट्रैफिक नियम के बारे में
जानिए, किसे हैं चालान काटने का अधिकार, और अन्य ट्रैफिक नियम के बारे में
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हम में से कई लोग प्रतिदिन जहां ट्रैफिक नियम का पालन करते होंगे. वहीं, कई लोग धड़ल्ले से इन नियमो का उल्लंघन भी करते होंगे. अपने दैनिक जीवन में हम में से कई लोग कई बार इस प्रक्रिया से गुजरते होंगे. कई बार उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगो की गाड़ी में से चाबी निकाल ली जाते हैं, तो कभी हेलमेट न पहनने पर उनका चालान काटा जाता हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, पुलिस द्वारा अपनाया जाने वाला यह रवैया सही है या नहीं. आपको बता दे कि, ट्रैफिक पुलिस या कॉन्सटेबल को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि, वह आप की गाड़ी में से चाबी निकाल ले. यह नियमों के खिलाफ है.

आइये जानिए कुछ अन्य ट्रैफिक नियम के बारे में...

- नियमो के मुताबिक, हेड कॉन्सटेबल केवल 100 रु तक का ही चालान काट सकते हैं.
- एक कॉन्सटेबल कभी भी किसी व्यक्ति का चालान नही काट सकता हैं. कॉन्सटेबल को यह अधिकार प्राप्त नहीं हैं. 
- रेड सिग्नल होने के बाद भी आपके निकलने पर और आपके द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पुलिस द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेन्स जब्त किया जा सकता हैं. 
- अगर कोई सिख व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता हैं, तो पुलिस द्वारा इनका चालान नही बनाया जा सकता हैं. 
- यदि आप चालान की राशि नही भर सकते है, तो पुलिस द्वारा आपका वाहन जब्त किया जा सकता हैं. 
- दोपहिया वाहन पर 3 सवारी होने पर आपको 100 रु चालान भरना पड़ सकता हैं. 
- वाहन चलाते समय फ़ोन  से बात करने पर 1000 रु जुर्माने के साथ ही 3 महीने तक लाइसेन्स जब्त करने का प्रावधान भी हैं. 
- प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वालों को 100 रु या इससे अधिक की राशि चालान की रूप में चुकानी पड़ सकती हैं. 
 

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