बिना वारंट के तलाशी और गिरफ़्तारी की ताकत, ये है योगी सरकार की स्पेशल सिक्योरिटी फाॅर्स
बिना वारंट के तलाशी और गिरफ़्तारी की ताकत, ये है योगी सरकार की स्पेशल सिक्योरिटी फाॅर्स
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लखनऊ: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल (SSF) के गठन को लेकर अध्यादेश जारी हो चुका है. इसके बाद अब इसकी नियमावली बनाने की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है. एयरपोर्ट, मेट्रो, कोर्ट सहित सभी महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा में तैनात होने वाली यूपी SSF को वह तमाम अधिकार होंगे जो CISF को प्राप्त हैं.

यूपी SSF प्राथमिकी भी दर्ज करेगी, तलाशी भी लेगी और अरेस्ट भी करेगी. अदालतों की सुरक्षा को लेकर विशेष बल गठन करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरंभ हुई उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UP SSF) के गठन का रोडमैप तैयार किया जा रहा है. UPSSF में 9919 जवान होंगे, जिसकी पांच बटालियन होंगी. लखनऊ में हेडक्वार्टर होगा. डीजीपी के अधीन एडीजी स्तर का अधिकारी यूपी SSF का प्रमुख होगा.

राज्य में यूपी SSF की 5 बटालियन गठित होंगी, किन्तु इसकी शुरुआत PAC के जवानों से होगी. आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस स्पेशल फोर्स के लिए भी भर्ती प्रक्रिया आरंभ करेगा. 1 साल में यूपी SSF पर 1747 करोड़ की लागत आएगी. अधिकारों की बात करें तो CISF की तर्ज पर यूपी SSF के पास भी तलाशी लेने, अरेस्ट करने, हिरासत में लेकर पूछताछ करने के तमाम अधिकार होंगे. इतना ही नहीं आने वाले समेत में UPSSF को थाने की ताकत दी जाएगी, जिससे वह कानूनी प्रक्रिया का भी पालन भी करें.

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