मोदी की तारीफ करने वाले अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को रोका
मोदी की तारीफ करने वाले अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को रोका
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नई दिल्ली: केरल के एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो उसके खिलाफ केरल सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इस अधिकारी ने 2013 में एक अखबार में छपे लेख में नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल की कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार को नोटिस जारी करके डॉ. बी अशोक की याचिका पर जवाब मांगा है।

बी. अशोक ने सरकार की उनके खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने एक अखबार में लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों तिरुवनंतपुरम के सिवगिरी मठ में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उस समय इस मामले पर विवाद भी चल रहा था। मठ ने नरेंद्र मोदी को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था।

जिसका एलडीएफ ने विरोध किया था। दरअसल 2002 के दंगों को आधार बनाकर मोदी के मंदिर में आने का विरोध किया गया था। अपने लेख में अशोक ने लिखा था कि दंगो को आधार बनाकर मोदी का मठ में आने का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

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