केरल नन रेप केस: 24 सितम्बर तक पुलिस रिमांड पर बिशप, जमानत याचिका ख़ारिज
केरल नन रेप केस: 24 सितम्बर तक पुलिस रिमांड पर बिशप, जमानत याचिका ख़ारिज
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कोच्चि: केरल नन रेप केस के मुख्य आरोपी जालंधर बिशप फ्रैंको मुलक्कल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, केरल में बिशप के खिलाफ भारी विरोध के बाद शुक्रवार रात को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद आज अदालत ने नन के साथ बलात्कार मामले की सुनवाई करते हुए बिशप को 24 सितम्बर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कोट्टायम अदालत ने बिशप की जमानत अर्ज़ी भी ठुकरा दी है. 

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इससे पहले केरल पुलिस ने अदालत में बिशप को रिमांड पर लेने की मांग करते हुए कहा कि फ्रैंको मुलक्कल 5 मई 2014 को बलात्कार करने के उद्देश्य से ही कान्वेंट गए थे, जहां उन्होंने कमरे नंबर 20 को रात 10.48 मिनिट पर भीतर से बंद कर लिया और नन के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने अदालत को बताया कि बिशप ने नन को धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने ये बात सार्वजनिक कि तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा.

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पुलिस ने बताया कि इसके बाद अगले दिन 6 मई 2014 को भी बिशप ने नन के साथ बलात्कार किया और 2014 से 2016 के बीच उसी कमरे में 13 बार धमका कर नन के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया. जिसके बाद अदालत ने पुलिस रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए बिशप को 24 सितम्बर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का निर्णय सुनाया. आपको बता दें कि अपना बचाव करते हुए बिशप ने कहा था कि वो 5 मई को कान्वेंट गए ही नहीं थे, जबकि उनके ड्राइवर ने अपने बयान में कहा है कि उसने खुद बिशप को उक्त दिन कान्वेंट में छोड़ा था.  

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