मुस्लिम लीग के विधायक अयोग्य करार, सांप्रदायिक पर्चे बांटने का है आरोप
मुस्लिम लीग के विधायक अयोग्य करार, सांप्रदायिक पर्चे बांटने का है आरोप
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कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम लीग के विधायक केएम शाजी की विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी है. 2016 विधानसभा चुनावों में सांप्रदायिक कारणों पर वोट मांगने पर हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य करार दिया है. उनके प्रतिद्वंद्वी एमवी निकेश कुमार (सीएमपी) ने विधायक द्वारा चुनावों में सांप्रदायिक कार्ड खेलने का हवाला देते हुए अदालत में मुकदमा दायर किया था. निकेश कुमार उत्तरी केरल के कन्नूर जिले के अजिकोडे में शाजी से बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे. 

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केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक को अयोग्य घोषित करने के अलावा चुनाव आयोग को नए चुनाव कराने ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं. इतना ही नहीं, शाजी को पराजित उम्मीदवार को 50,000 रुपये के अदालत शुल्क का भुगतान करने का बिरदेश भी दिया गया है. दो बार अजिकोडे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शाजी ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

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इस पर मुस्लिम लीग के महासचिव पीके कुन्हालिकुट्टी एमपी ने कहा कि चुनावों के दौरान कुछ आपत्तिजनक नोटिस निर्वाचन क्षेत्र में चिपकाए गए थे, 'हमने इन नोटिसों को खुद ही अस्वीकार किया था, यह हमारे उम्मीदवार को गलत ठहरने के लिए किया गया था. शाजी का ट्रैक रिकॉर्ड हर कोई जानता है, हम शाजी की बेगुनाही को साबित करने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर करेंगे. 

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