केरल : जानिए राज्य में कोरोना को लेकर सरकार के नए दिशा-निर्देश
केरल : जानिए राज्य में कोरोना को लेकर सरकार के नए दिशा-निर्देश
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भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके मद्देनजर, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में कोविड-19 के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार, रविवार को वाहन चालाने सहित अन्य सभी चीजों पर भी पाबंदी होगी. इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक सभा, सिनेमा थिएटर, धार्मिक स्थल, कार्यक्रम, मॉल, शराब की दुकानें, बार, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, जिम और शिक्षण संस्थानों को राज्य भर में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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सरकारी कार्यालय के ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति होगी. ग्रीन जोन में, दुकानें सप्ताह के छह दिनों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7.30 बजे के बीच खुली रह सकती हैं और टैक्सी सेवाएं दो यात्रियों के साथ संचालिल की जा सकती है. अधिकतम दो व्यक्तियों को एक साथ अंतर-जिला यात्रा की अनुमति दी जा सकती है.

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