'शादी में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत, लेकिन शराब दुकानों पर 500 की भीड़..', HC ने Bevco को लताड़ा
'शादी में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत, लेकिन शराब दुकानों पर 500 की भीड़..', HC ने Bevco को लताड़ा
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कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ जुटने पर नाराजगी जताई है. उच्च न्यायालय ने कहा कि एक तरफ शादी ) में महज 20 लोगों को आने की ही अनुमति है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानों के बाहर भीड़ इकठ्ठा हो रही रही है. अदालत ने कहा कि, शादियों में केवल 20 लोगों को आने की ही अनुमति दी गई है, लेकिन शराब की दुकानों के बाद 500 से अधिक लोग जुट रहे हैं. वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है. 

उच्च न्यायालय ने Bevco को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं की. बता दें कि Bevco एक सरकारी एजेंसी है, जो शराब की आपूर्ति का काम संभालती है. उच्च न्यायालय के जज जस्टिस देवन रामचंद्रन (Justice devan Ramchandran) ने ये टिप्पणियां अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए की. उच्च न्यायालय ने शराब की दुकान के बाहर भीड़ कम करने का आदेश दिया था, किन्तु थ्रिसूर (Thrissur) में एक शराब दुकान के बाहर शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा था. 

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि, इस भीड़ के माध्यम से आप लोगों को क्या सन्देश देना चाहते हैं? इस वक़्त Bevco की लाचारी नहीं, बल्कि लोगों का स्वास्थ्य आवश्यक है. हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर लग रही भीड़ को कम करने के लिए कहा है.

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