मोफिया परवीन केस: केरल हाई कोर्ट ने क्यों कहा- 'हमारे राज्य को भगवान की बचाए'
मोफिया परवीन केस: केरल हाई कोर्ट ने क्यों कहा- 'हमारे राज्य को भगवान की बचाए'
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कोच्ची: केरल के अलुवा में लॉ स्टूडेंट मोफिया परवीन की ख़ुदकुशी मामले में सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रताड़ना के कई केस सामने आ रहे हैं- हमारे राज्य को भगवान ही बचाए. अदालत ने कहा कि यदि राज्य इस प्रकार के एक पुलिस अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करे तो बाकी सब का रवैया अपने आप ही सुधर जाएगा. वरना लोगों का परेशान होना, मारा जाना और ख़ुदकुशी करना ऐसे ही जारी रहेगा. 

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस स्टेशन एक सार्वजनिक कार्यालय है, कोई खौफ का मैदान नहीं. कोई भी आदमी, औरत या बच्चा को वहां जाकर अपनी शिकायत देने में डरना नहीं चाहिए. अदालत ने सरकार से कहा कि आप पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को अनुशासनात्मक कार्यवाही तक ही क्यों सीमित रखा जाता है? किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या समस्या है? पुलिस जनता की रक्षक होती है, उसे भक्षक नहीं बनना चाहिए.

बता दें कि केरल हाई कोर्ट, पुलिस प्रताड़ना को लेकर थेनमेला के के राजीव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. वहीं, सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि मोफिया मामले में आरोपी अलुवा थाना SHO सुधीर को निलंबित कर दिया गया है. इस पर अदालत ने कहा जब तक पुलिस नहीं सुधरेगी, कुछ नहीं बदलेगा.

क्या है मामला :-

बता दें कि हाल ही में केरल के अलुवा में 21 वर्षीय मोफिया परवीन ने ख़ुदकुशी कर ली थी. मोफिया ने आत्महत्या से पहले लिखे पत्र में इस कदम के लिए अपने पति, सास- ससुर और अलुवा थाना के SHO सुधीर को दोषी बताया था. आरोप है कि महिला जब अपने पिता के साथ उसे प्रताड़ित कर रहे ससुराल वालों की शिकायत के लिए SHO सुधीर के पास पहुंची, तो उन्होंने उनके साथ गालीगलौज कर उन्हें भगा दिया था. हालांकि, SHO सुधीर का कहना है कि उसने मोफिया के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था. फिलहाल मामले को तूल पकड़ता देख SHO को निलंबित कर दिया गया है.

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