महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर दर्ज की गई याचिका, केरल अदालत में ख़ारिज
महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर दर्ज की गई याचिका, केरल अदालत में ख़ारिज
Share:

कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की मांग करने वाले एक हिंदू संगठन द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी है, जबकि एक मुस्लिम सुधारवादी संगठन ने खुद इस मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाने की घोषणा की है. मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति एके जयकृष्णन नंबियार की एक खंडपीठ ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा राज्य अध्यक्ष स्वामी साई स्वरुपनाथ की याचिका खारिज कर दी और कहा की वे इसका साक्ष्य देने में नाकाम रहे हैं कि मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है.

सारी हदें पार कर आज इस आंकड़े पर पहुंचा पेट्रोल-डीजल का भाव

स्वरुपनाथ ने तर्क दिया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में जाने की इजाजत दी गई थी, जहां 10 से 50 वर्ष की आयु के महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी इसी तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को भी सभी मस्जिदों में प्रार्थना करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

मोदी सरकार ने दिया तोहफा, दशहरे पर हवाई सफर हो सकता है सस्ता

उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को सिर से लेकर पांव तक ढके रहना पड़ता है, ताकि उन्हें कोई देख न पाए, उन्होंने कहा कि इस तरह संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 के उल्लंघन किया जा रहा है. हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिकाकर्ता पर्याप्त सबूत पेश करने में असफल रहा है कि महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है. अदालत ने कहा कि सबरीमाला फैसले को इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, फिर भी अगर मुस्लिम महिलाओं को लगता है कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, तो वे अदालत के समक्ष आवाज़ उठा सकती हैं. 

खबरें और भी:- 

759 अंकों की भारी गिरावट के साथ 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स

त्रिपुरा सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 14.2 प्रतिशत बढ़कर मिलेगा वेतन और पेंशन

बाजार में मचा तहलका, 1000 अंक गिरा सेंसेक्स

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -