केरल उच्च न्यायालय ने आज यानी मंगलवार को एक नाबालिग लड़की को अपने पिता के साथ सबरीमाला दर्शन के लिए जाने की मंज़ूरी दे दी है। जहां अदालत ने इस वर्ष अप्रैल में उसके द्वारा पारित इसी तरह के एक आदेश और 4 अगस्त के राज्य गवर्नमेंट के आदेश के मद्देनजर मंज़ूरी दी थी, जिसमें कहा गया है कि बच्चे अपने द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों में टीकाकरण वाले व्यक्तियों के साथ जा पाएंगे।
जहां इस बात का पता चला है कि यह आदेश 9 वर्ष की नाबालिग लड़की की याचिका पर आया है, जिसमें उसने 23 अगस्त को अपने पिता के साथ सबरीमाला जाने की मंज़ूरी दी जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बोला कि वह 10 वर्ष की होने से पहले सबरीमाला जाना चाहती है क्योंकि तब वह 4 दशकों से अधिक समय तक मंदिर नहीं जा पाएंगी।
वहीँ यह भी कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के उपरांत बताया गया है कि हमारा मानना है कि एक अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है जिसके तहत याचिकाकर्ता को 23 अगस्त को दर्शन के लिए अपने पिता के साथ सबरीमाला जाने की अनुमति दी जाने वाली है।
5000 किलो लड्डू, 3500 किलो गुलाब जामुन... पदकवीर नीरज चोपड़ा के घर शुरू हुई ३० हज़ार लोगों की दावत
अफगानिस्तान से निकले प्लेन में बैठे लोगों के चेहरे पर दिखा डर का मंजर
रूसी शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 वेरिएंट की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की जांच की