दुनियाभर में 180 से अधिक देशों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है. इस समय कई भारतीय नागरिक दूसरे देशों में फंसे हुए हैं. इसको लेकर केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट के राज्य सरकार से पूछा है कि विदेश में फंसे लोगों की वापसी के लिए राज्य सरकार की तरफ क्या तैयारी की गई है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और टीआर रवि की खंडपीठ ने खाड़ी देशों से केरलवासियों के लिए प्रत्यावर्तन की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले को 2 मई के लिए टाल दिया.
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अपने बयान में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ब्रिटेन या अमेरिका जो कुछ भी करता है वह भारत पर लागू नहीं होता है. हम बिना केरल की तैयारियों के रिकॉर्ड के बिना लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकते. अदालत ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा कि क्या वह किसी भी तरह से केंद्र के लॉकडाउन दिशानिर्देशों को कम करने का इरादा रखती है.
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