बकरीद पर राहत, कांवड़ यात्रा पर रोक ? कल सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी केरल सरकार
बकरीद पर राहत, कांवड़ यात्रा पर रोक ? कल सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी केरल सरकार
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत में सोमवार को कांवड़ यात्रा और केरल सरकार द्वारा बकरीद के कारण दी गई छूट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई है. यूपी सरकार की तरफ से सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि कांवड़ संघों से चर्चा करने के बाद कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल यात्रा नहीं होगी, किन्तु जिस तरह केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर मंदिरों में गंगाजल से अभिषेक का विकल्प दिया था, वो किया जाएगा.

वहीं सर्वोच्च न्ययालय ने कांवड़ यात्रा को निरस्त करने के यूपी सरकार के बयान को दर्ज करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान के केस को बंद करते हैं. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा हम सभी स्तरों पर अधिकारियों को निर्देश देते हैं जनता के जीवन को प्रभावित करने वाली अप्रिय घटनाओं पर सख्ती से गौर किया जाएगा और फ़ौरन कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं वकील विकास सिंह ने केरल में बकरीद के लिए रियायत दिए जाने का मुद्दा उठाया. 

उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए केरल सरकार की तरफ से दी गई छूट पर रोक लगाई जानी चाहिए. विकास सिंह ने कहा कि 18, 19 और 20 जुलाई के लिए केरल में बकरीद के लिए रियायत दी गई है, जबकि केरल में सकारात्मकता दर 10.96 फीसदी है और यूपी में ये दर 0.04 फीसदी होने के बाद भी कांवड़ यात्रा रद्द की गई है.  इस मामले पर केरल सरकार ने कहा है कि हमने केवल कुछ इलाकों में छूट दी है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है, हम कल इस मामले पर जवाब दाखिल करेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.

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